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श्रम अधीक्षक के नेतृत्व मे विभिन्न प्रतिष्ठानों में चलाया गया सघन जाँच अभियान

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श्रम अधीक्षक के नेतृत्व मे विभिन्न प्रतिष्ठानों में चलाया गया सघन जाँच अभियान

नितेश वर्मा

मोतिहारी । श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश के नेतृत्व मे चकिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विशेष धावा दल के द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों में सघन जाँच अभियान चलाया गया।
जाँच के क्रम में कुल – 03 प्रतिष्ठानों क्रमशः होंडा एजेंसी से 01 बाल श्रमिक, चौधरी फास्ट फूड से 01 बाल श्रमिक एवं पानी टंकी दुकान से 03 बाल श्रमिक कुल- 05 बाल श्रमिकों को धावा दल की टीम के द्वारा विमुक्त कराया गया। साथ ही श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि यह अभियान पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत लगातार क्रियाशील रहेगा!
बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत सभी नियोजकों के विरूद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है जबकि सभी विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति, मोतिहारी के समक्ष उपस्थापित कर उन्हें बाल गृह में रखा गया है।
श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश ने बताया कि बच्चों से प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन के अंतर्गत गैर कानूनी है। बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अतर्गत बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार रूपये से 50 हजार रूपये तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक का कारावास का प्रावधान है।
इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में सभी नियोजकों से 20,000/-(बीस हजार रू0) प्रति बाल श्रमिक की दर से राशि की वसूली की जाएगी।
आज की इस विशेष धावा दल की टीम में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, मोतिहारी सदर सरफराज अहमद खान , श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, चकिया आशुतोष झा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, मेसी रवि रंजन कुमार , श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, पिपराकोठी विकास कुमार , पुलिस लाइन से सहायक अवर निरीक्षक संजय कुमार यादव, प्रयास संस्था से विजय कुमार शर्मा, न्याय प्रोजेक्ट केंद्र, डंकन हॉस्पिटल रक्सौल से संदीप कुमार शर्मा एवं मथुरा राम तथा पुलिस लाइन, मोतिहारी से 09 पुलिस कर्मी एवं एंटी ह्यूमन टै्रफिकिंग यूनिट की टीम शामिल थी।

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